दिल्ली सरकार ने आयोग एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश पर 1 नवंबर से गैर-BS6 व्यवसायिक वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह रोक उन सभी व्यवसायिक मालवाहन पर लागू होगी जो राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पंजीकृत हैं और जिनमें भारत स्टेज VI (BS6) उत्सर्जन मानक नहीं है।
सरकारी अधिकारी बताते हैं कि यह कदम व्यवसायिक परिवहन से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए है। दिल्ली में सर्दियों के समय वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो जाती है। यह रोक Graded Response Action Plan (GRAP) का हिस्सा है, जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है।
हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों से आने वाले गैर-BS6 डीज़ल ट्रक संचालकों को वाहन बदलने या अपडेट करने की आवश्यकता होगी। मालिकों को पहले से वाहन जांच और बदलाव सुनिश्चित करना होगा ताकि लॉजिस्टिक में रुकावट न आए।
CAQM ने पहले ही राज्यों को निर्देश दिया है कि केवल BS6 व्यवसायिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाए। पुराने इंजन अधिक PM2.5 और NOx उत्सर्जन करते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। गाज़ियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसी बॉर्डर चेक पोस्ट पर वाहन प्रवेश की जांच की जाएगी।
दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शहर की सीमा पर संयुक्त जांच अभियान चलाएंगे। उल्लंघन करने वालों को जुर्माना, वाहन जब्ती या प्रवेश परमिट से वंचित किया जा सकता है। यह आदेश दिल्ली को साफ व्यवसायिक परिवहन प्रणाली की ओर ले जाने और राष्ट्रीय उत्सर्जन मानकों के अनुरूप है।वाणिज्यिक गाड़ियों और ऑटोमोबाइल से जुड़ी नई जानकारियों के लिए 91ट्रक्स के साथ जुड़े रहें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर हमें फॉलो करें, ताकि आपको ताज़ा वीडियो, खबरें और ट्रेंड्स मिलते रहें।