क्या अब स्लीपर बसों को बंद कर देना चाहिए?

19 Nov 2025

क्या अब स्लीपर बसों को बंद कर देना चाहिए?

स्लीपर बसों में आग, कमजोर निगरानी और सुरक्षा की कमी से देश-भर में इन्हें चरणबद्ध तरीके से बंद करने की माँग तेज़ हो रही है।

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JS

By Jyoti

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लंबी दूरी की यात्रा के लिए स्लीपर बसें पहले आरामदायक, सस्ती और तेज़ मानी जाती थीं। लेकिन हाल की दो बड़ी दुर्घटनाओं और लगातार सामने आ रही कई कमियों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है: क्या स्लीपर बसों को अलविदा कहने का समय आ गया है? यह सवाल सिर्फ आराम का नहीं है; इसमें सुरक्षा, नियमों की अनदेखी और स्लीपर बसों में बढ़ रही खराबियों का गंभीर मुद्दा शामिल है। कुर्नूल (आंध्र प्रदेश) और जैसलमेर (राजस्थान) में हुई दुर्घटनाएँ एक-दो बार की घटनाएँ नहीं हैं। ये हादसे डिज़ाइन, नियमों और निगरानी—तीनों में गहरी खामियों की ओर इशारा करते हैं।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी

भारत के बस बॉडी कोड ए.आई.एस-052 के अनुसार स्लीपर बसों में कई सख्त सुरक्षा मानक जरूरी हैं, कई आपातकालीन दरवाज़े, छत पर निकास मार्ग, आग रोकने वाली सामग्री आदि, जिन्हें संशोधित ए.आई.एस-119 मानक में भी शामिल किया गया है। लेकिन जाँच रिपोर्टों के अनुसार, कई स्लीपर बसें इन नियमों की खुली अवहेलना करती हैं। आमतौर पर सामान्य सीट वाली बसों को अवैध स्थानीय वर्कशॉप में स्लीपर में बदला जाता है, जिससे सुरक्षा में भारी समझौता होता है। अधिकतर संचालक ज़्यादा बर्थ लगाने के लिए आपातकालीन निकासों को बंद या ढक देते हैं। आग बुझाने की व्यवस्था नहीं होती, खिड़कियाँ आसानी से नहीं टूटतीं और कई निकास इतने संकरे होते हैं कि आग लगने पर बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है।

पूर्व इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत एम. वैद्य ने ऐसी बसों को “डिज़ाइन से ही मौत का जाल” कहा। उनका मानना है कि कुछ स्लीपर बसों को सुधारने की बजाय सीधे प्रतिबंधित कर देना चाहिए। दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं—चीन ने वर्ष 2012 में मल्टी-बंक स्लीपर बसों पर रोक लगा दी थी। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने भी चेतावनी दी है। संस्था ने ज्वलनशील अंदरूनी सामग्री, बंद निकास रास्तों और कई स्लीपर बसों में आग सुरक्षा उपकरणों की कमी को लेकर कड़ी चिंता जताई है।

नियम और व्यवस्था की खामियाँ

ए.आई.एस-052 और ए.आई.एस-119 जैसे नियम होने के बावजूद अमल कमजोर है। कई स्लीपर बसों की सही तरह से थर्ड-पार्टी जाँच नहीं होती। कहा जाता है कि अनुमति देने की प्रक्रिया में “भ्रष्ट व्यवस्था” काम करती है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय आर.टी.ओ. द्वारा दी जाने वाली आसानी से छेड़छाड़ योग्य मंजूरी को हटाकर एक अनिवार्य, स्वतंत्र थर्ड-पार्टी प्रमाणन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। कड़ी निगरानी न होने से कई असुरक्षित स्लीपर बसें सड़क पर चलती रहती हैं।

Traditional red bus in London, the UK. Double-decker cut out and isolated on transparent white background.

मानवीय कीमत और सामाजिक पहलू

यह सिर्फ तकनीकी या नियमों की समस्या नहीं है; यह एक सामाजिक मुद्दा भी है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने इसे भारत में होने वाले आंतरिक प्रवास से जोड़ा है,  कम आय वाले प्रवासी मज़दूर लंबी यात्रा करने के लिए मजबूरी में स्लीपर बसों का उपयोग करते हैं और सुरक्षित विकल्प न होने से जोखिम उठाना पड़ता है।

विडंबना यह है कि स्लीपर बसों की जो डिज़ाइन, ऊपर-नीचे बनी बर्थ, यात्रियों को आकर्षित करती है, वही इसकी क्षमता कम कर देती है। साधारण सीट या सेमी-स्लीपर बसों की तुलना में डबल-डेक स्लीपर बसें कम यात्री ले जाती हैं। इससे पीक सीज़न में किराया बढ़ जाता है और जोखिम भी कम नहीं होता।

बदलते रुझान और स्लीपर बसों की घटती उपयोगिता

यात्रियों की पसंद बदल रही है। सुरक्षा, आराम और पारदर्शी व्यवस्था की माँग बढ़ने से स्लीपर बसें चुनौती झेल रही हैं।

  • प्रीमियम ए.सी. सीट वाली आधुनिक और सुरक्षित बसों की लोकप्रियता बढ़ रही है।
  • कई लग्ज़री बसों में ए.आई. आधारित ड्राइवर निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता प्रणाली और आग रोकने वाली तकनीक लगाई जा रही है।
  • विशेषज्ञ और परिवहन संगठन या तो स्लीपर बसों के डिज़ाइन सुधारने या कुछ लेआउट पर प्रतिबंध लगाने की माँग कर रहे हैं।

निवेशकों और नियामक संस्थाओं का दबाव भी बढ़ रहा है। कई राज्यों ने जाँच कड़ी कर दी है। सुरक्षा मानकों को लेकर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस भी तेज़ है।

असुरक्षित स्लीपर बसों को हटाना: क्यों ज़रूरी?

बार-बार दुर्घटनाएँ, डिज़ाइन संबंधी खामियाँ और कमजोर अमल—इन सबको देखते हुए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि गैर-मानक स्लीपर बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाना ही एकमात्र समाधान है। जैसा कि वैद्य ने कहा: “आप आग का जाल बने वाहन को सिर्फ नियमों से सुरक्षित नहीं कर सकते। उसे सड़क से हटाना ही होगा।”

चरणबद्ध समाधान

  1. अवैध रूपांतरण रोकना—केवल फैक्ट्री-निर्मित, ए.आई.एस-052 / ए.आई.एस-119 मानक वाली स्लीपर बसें ही चलें।
  2. अनिवार्य थर्ड-पार्टी प्रमाणन—ढीले आर.टी.ओ. अनुमोदन खत्म हों।
  3. आधुनिक बेड़े को बढ़ावा—ऑपरेटरों को सुरक्षित बसें खरीदने या प्रीमियम सीटर्स अपनाने के लिए प्रोत्साहन।
  4. यात्रियों में जागरूकता—आपातकालीन निकास, फायर हैमर और निकास मार्ग की जानकारी देना।
  5. कड़े दंड—नियम तोड़ने वाले ऑपरेटरों पर भारी जुर्माना और निलंबन।

निष्कर्ष: अब कार्रवाई का समय

स्लीपर बसों की सुरक्षा सिर्फ परिवहन का मुद्दा नहीं है; यह एक नैतिक प्रश्न भी है। जब जानें उन हादसों में जाती हैं जिन्हें रोका जा सकता है, तब स्पष्ट हो जाता है कि कई पूरी व्यवस्थाएँ मानव सुरक्षा से अधिक लाभ को तवज्जो दे रही हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और द फेडरल दोनों का तर्क है कि भारत में मौजूदा स्लीपर बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाना या प्रतिबंधित करना आवश्यक हो चुका है। अगर हमें सुरक्षित, सुलभ और समानता-पूर्ण इंटरसिटी यात्रा सुनिश्चित करनी है, तो सवाल यह होना चाहिए— “कौन सी स्लीपर बसें सड़क पर चलने योग्य हैं?” सिर्फ तभी हम लंबी दूरी की यात्राओं को मौत का जाल बनने से रोक सकते हैं।

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