मेघालय सरकार जल्द ही ऐसा नियम लागू करने जा रही है, जिसमें हर व्यवसाय वाहन मालिक को अपने वाहन के अंदर चालक की जानकारी लगाना ज़रूरी होगा। यह जानकारी पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदोह ने मंगलवार को दी। इस नियम का मकसद है यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना और व्यवसाय वाहन चालकों की ज़िम्मेदारी तय करना।
लिंगदोह ने कहा, "हर व्यवसाय वाहन मालिक को चालक का नाम, ड्राइविंग लाइसेंस, संपर्क नंबर और पता वाहन के अंदर लगाना अनिवार्य होगा।"
यह घोषणा उपमुख्यमंत्री स्नियावभालांग धर की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद की गई। वे परिवहन विभाग की देखरेख करते हैं। लिंगदोह के अनुसार, यह नियम उन सभी वाहनों पर लागू होगा जिन्हें ज़िला परिवहन अधिकारियों (डीटीओ) द्वारा व्यवसाय परमिट मिला हुआ है। निजी वाहन, सरकारी वाहन और सरकारी विभागों द्वारा चलाए जा रहे वाहन इस नियम के अंतर्गत नहीं आएंगे।
लिंगदोह ने कहा, "इसका उद्देश्य यात्रियों में सुरक्षा की भावना पैदा करना है और अगर किसी व्यवसाय वाहन चालक के मन में कोई आपराधिक इरादा हो तो उसे रोकना है। जब यात्रियों को पता होता है कि वाहन कौन चला रहा है, तो उनमें विश्वास और ज़िम्मेदारी की भावना आती है।"
मेघालय में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, और सरकार मानती है कि सुरक्षा इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है।
लिंगदोह ने कहा, "राज्य में पर्यटन तेज़ी से बढ़ रहा है और चालक की जानकारी दिखाने से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी और बढ़ती है।"
यह नियम एक एहतियाती कदम है, जिससे पूरे राज्य में व्यवसाय यात्री वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके।
सरकार के प्रवक्ता लिंगदोह ने बताया, "एक बार आधिकारिक सूचना जारी हो जाने के बाद, व्यवसाय वाहन मालिकों को इस निर्देश का पालन करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा।"
उन्होंने यह भी कहा, "यह एक सरल लेकिन असरदार कदम है। इससे यात्रियों को ताक़त मिलती है और गलत कामों को हतोत्साहित किया जा सकता है।"
सरकार की यह योजना सरल जरूर है, लेकिन यह मेघालय के बढ़ते व्यवसाय परिवहन क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
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