सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना पुराना आदेश बदल दिया है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पुराने व्यवसाय और निजी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। यह आदेश दस साल से पुराने डीजल और पंद्रह साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लागू होगा, जो बीएस-IV उत्सर्जन मानक पूरा नहीं करते। इसका मकसद दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती वायु प्रदूषण की समस्या को कम करना है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता में बनी पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली शामिल थे, ने यह आदेश दिल्ली सरकार की मांग पर दिया। अधिकारियों ने बताया कि पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी है क्योंकि वायु प्रदूषण का संकट बढ़ता जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जबरन कार्रवाई से सुरक्षा सिर्फ बीएस-IV और नए वाहनों पर लागू होगी, चाहे उनकी उम्र सीमा से अधिक हो। बीएस-III या उससे पुराने वाहनों पर अब जुर्माना, जब्ती या अन्य कार्रवाई की जा सकेगी।
यह बदलाव एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन (सीएक्यूएम) की याचिका के बाद आया। सीएक्यूएम ने बताया कि पुराने प्रदूषक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल था क्योंकि पुराने आदेश ने उन्हें पूरी सुरक्षा दी थी। दिल्ली-एनसीआर में लगभग 2.88 करोड़ वाहनों में से 37% बीएस-III या उससे पुराने इंजन वाले हैं। ये वाहन आधुनिक बीएस-IV वाहनों की तुलना में 2.5 से 31 गुना अधिक हानिकारक कण उत्सर्जित करते हैं और शहर में प्रदूषण बढ़ाते हैं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि पुराने व्यवसाय और निजी वाहन अब भी तय सीमा से ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ता है। कोर्ट ने सड़क पर ट्रैफिक कम करने के लिए टोल प्लाजा बदलने जैसी उपायों पर भी गौर किया।
यह आदेश 2015 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश से जुड़ा है, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। जबकि 12 अगस्त का आदेश वाहन मालिकों को अस्थायी राहत देता था, बढ़ती वायु प्रदूषण के कारण अधिकारियों ने इसका संशोधन मांगा।
नई आदेश 18 दिसंबर से लागू है। इस समय दिल्ली की वायु गुणवत्ता "बहुत खराब" दर्ज की जा रही है और स्टेज-IV ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि व्यवसाय डीजल और पुराने पेट्रोल वाहनों की सख्त निगरानी वायु प्रदूषण घटाने और स्वास्थ्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगी।
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