सरकार एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है। अप्रैल से, अगर कोई कंपनी नया ई-रिक्शा मॉडल बाजार में लाना चाहती है, तो उसे पहले अपनी फैक्ट्री का ऑडिट कराना होगा। यह नियम बहुत सीधा है: जब तक फैक्ट्री तय मानकों पर खरी नहीं उतरेगी, तब तक नया वाहन सड़क पर नहीं आ सकेगा।
अब तक कई कंपनियाँ बाहर से मोटर और अन्य पुर्जे मँगाकर ई-रिक्शा जोड़ लेती थीं, बिना किसी सही जांच के। कुछ कंपनियाँ तो अचानक गायब हो जाती हैं। यह नया नियम ऐसी कंपनियों पर लगाम लगाएगा।
एक अधिकारी ने बताया, “यह माँग खुद उद्योग संगठनों से आई है। शहरों और गाँवों में ई-रिक्शा और ई-कार्ट बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। अब ज़रूरी हो गया है कि सिर्फ अच्छी गुणवत्ता वाले ई-रिक्शा ही सड़कों पर चलें।”
इस समय 400 से ज़्यादा कंपनियाँ खुद को ई-रिक्शा निर्माता बताती हैं, लेकिन इनमें से कई के पास न सही उपकरण हैं, न प्रशिक्षित लोग। नया नियम उन्हीं को टिकने देगा जो सुरक्षा और गुणवत्ता में निवेश करते हैं।
इससे ग्राहक भी सुरक्षित रहेंगे। जब वाहन एक जांची-परखी जगह में बनता है, तो वह ज़्यादा सुरक्षित तरीके से चलता है।
एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब व्यवसाय इलेक्ट्रिक वाहनों को हर साल फिटनेस प्रमाणपत्र लेना होगा। अभी यह प्रमाणपत्र 3 साल तक चलता है। अब हर साल जांच होगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वाहन 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा में ही रहे और उसकी बैटरी, ब्रेक और मोटर सही हालत में हों।
अप्रैल 2027 से नया नियम लागू होगा जिसमें ई-रिक्शा में बेहतर डिजाइन और सुरक्षित तकनीक अनिवार्य होगी। अब नए मॉडल में लीथियम-आयन बैटरी लगाना ज़रूरी होगा। लेड-एसिड बैटरियाँ नहीं चलेंगी। साथ ही, अब हर ई-रिक्शा में वाइपर, बेहतर संतुलन और मोटर से छेड़छाड़ रोकने की व्यवस्था भी ज़रूरी होगी।
पिछले 5 साल में देशभर में 16 लाख से ज़्यादा ई-रिक्शा पंजीकृत हुए हैं। लेकिन इस तेज़ विकास को सही दिशा देने के लिए नियम भी ज़रूरी हैं। ये नए नियम किसी को रोकने के लिए नहीं हैं, बल्कि इस उद्योग को मज़बूत और सुरक्षित बनाने के लिए हैं।
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